पीएम किसान मानधन योजना :- देश के लघु एवं सीमान्त किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से केंद्र सरकार नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें लाभ पहुँचाती है, जिससे देश किसानों को भी सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा PM Kisan Maandhan Yojana की शुरुआत की गई है। जिसमे कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर किसान कम निवेश में पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप भी किसान है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो योजना की पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
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क्या है पीएम किसान मानधन योजना
जैसा की हम सभी जानते हैं की देश में किसानों के स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें बहुत से लाभ सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं, जैसे पीएम सम्मान निधि योजना (PM KIsan Samman Nidhi) के तहत उन्हें पूरे 6000 की आर्थिक सहायता राशि उनके खाते में भेजी जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक सहयोग मिल सकेगा, वैसे ही वृद्धावस्था में भी किसान आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा वर्ष 2019 में पीएम किसान मानधन योजना जिसे पीएम किसान पेंशन योजना की नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत जिन किसानो का पीएम सम्मान निधि में पहले से ही खाता होगा उन्हें किसी तरह के कागजात दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानो को आयु के हिसाब से तय की गई 55 रूपये से 200 रूपये तक की निर्धारित मासिक रकम निवेश करनी होती है, जिसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद खाताधारक किसान को प्रतिमाह 3000 रूपये यानी सालाना 36,000 रूपये की गॉरन्टीड पेंशन का लाभ प्राप्त होता है।
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
- देश का कोई भी सीमान्त व लघु किसान योजना में आवेदन कर सकता है।
- योजना में निवेश करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
- यदि किसने के पास 2 हेक्टेयर या इस कम की कृषि भूमि है तो वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
पेंशन योजना के लिए महत्त्वपूर्ण दस्तावेज
आवेदक किसान के पास योजना में आवेदन के लिए सभी महत्त्वूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है जैसे किसान का पहचान पत्र(डीएल, वोटर आईडी) आधार कार्ड, कृषि भूमि के दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक आदि।
जाने खाताधारक की मृत्यु होने या बीच में छोड़ने पर क्या लाभ मिलेगा
- PM Kisan Maandhan Yojana में निवेश करने वाले खाताधारक की मृत्यु यदि 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन का 50% उसके जीवन साथी को प्रदान किया जाता है।
- यदि किसी कारणवर्ष आवेदक अपने खाते में निवेश नहीं कर पाते या वह निवेश करना छोड़ देते है, तो ऐसी स्थिति में उनकी पहले जमा की गई राशि सुरक्षित रखी जाती है और बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज को समान ही उन्हें ब्याज दिया जाता है।
ऐसे करें पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन
- आवेदक किसान घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए वह पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट mandhan.in पर जाएँ।
- होम पेज पर आपको Here to Apply Now के विकल्प पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के लिए पूछी गई सभी जानकारी भरकर आपको Generate OTP पर क्लिक करना होगा।
- अब ओटीपी दर्ज करके आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा।
- आवेदन फॉर्म भरकर आपको इसे सबमिट कर देना होगा।
- इसतरहा आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप चाहे तो इसका प्रिन्टऑउट भी निकल सकते हैं।
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